राजस्थान पॉल्यूशन बोर्ड में भर्ती नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली सरकारों को नोटिस भेजा है क्योंकि इन राज्यों के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में बहुत से पद खाली हैं और अब तक भर्ती नहीं की गई है।


राजस्थान की स्थिति

राजस्थान पॉल्यूशन बोर्ड में करीब 65% पद खाली हैं। कोर्ट का कहना है कि कम से कम 55% पद भरे होने चाहिए थे। कई पदों पर भर्ती इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि जो लोग प्रमोशन से भर सकते थे, उनके पास ज़रूरी अनुभव नहीं है।


कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि भर्ती न करने पर यह आदेश की अवमानना है। अगली सुनवाई 18 जुलाई 2025 को होगी।


क्या किया सरकार ने?

सरकार ने इंटर्न लगाए हैं लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह पर्याप्त नहीं है। पॉल्यूशन रोकने के लिए अनुभवी अफसर ज़रूरी हैं।


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